जबलपुर, डेस्क। मप्र उच्च न्यायालय ने कटनी नगर निगम से पूछा है कि लीज रेंट वसूलने के बावजूद जमीन पर कब्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने इस मामले में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और नगर निगम कटनी के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
कटनी निवासी दिलीप तनवानी, गायत्री सोनी, राजेश कुमार, अंजना अग्रवाल सहित अन्य ने याचिका दायर कर बताया कि नगर सुधार न्यास कटनी ने आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना बनाई थी। इसके तहत मुंदर शर्मा नगर में जमीन अधिग्रहीत कर याचिकाकर्ताओं को 30 वर्षों के लिए पट्टा का अनुबंध किया। ननि कटनी याचिकाकर्ताओं से लीज रेंट वसूल रहा है, लेकिन उन्हें कब्जा नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि पूर्व में राजेन्द्र राव के मामले में उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में सीमांकन कराकर कब्जा देने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दलील दी कि उक्त याचिकाकर्ताओं का प्रकरण राजेन्द्र राव के मामले के समान है, इसके बावजूद उन्हें कब्जा नहीं दिया जा रहा। यह तर्क भी दिया गया कि नगर निगम ने शासन को गुमराह करते हुए उच्च न्यायालय में लंबित एक अपील का हवाला देते हुए कब्जा देने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि इस अपील के मूल व्यवहारवाद में न तो कटनी नगर निगम और न ही याचिकाकर्ता पक्षकार हैं।