जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर कुख्यात अपराधी एपीआर कालोनी बिलहरी निवासी शानू उर्फ भूपेन्द्र यादव उम्र 25 वर्ष का उसकी आपराधिक एव समाजविरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये छह माह की अवधि के लिये जिला बदर कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किये गये इस आदेश में शानू उर्फ भूपेन्द्र यादव को 48 घंटे के भीतर जबलपुर सहित मण्डला, डिण्डौरी, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह एवं उमरिया जिले की सीमा से बाहर जाने के निर्देश दिये गये हैं। आदेश में कहा गया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान वो इन जिलों की सीमा में प्रवेश और निवास भी नहीं कर सकेगा।
अपराधी शानू उर्फ भूपेन्द्र यादव पिता बोनी उर्फ सुरेश यादव वर्ष 2016 से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। उसके विरूद्ध मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध हथियार रखकर घूमने, रास्ता रोककर अश्लील गाली गलौज करने, जुआं खेलने, छेड़छाड़ करने एवं चोरी करने की नियत से घर में घुसने जैसे बारह अपराध पंजीबद्ध हैं।