जबलपुर। सिवनी की विशेष अदालत ने रिश्वत प्रकरण में जिला चिकित्सालय सिवनी के तत्कालीन लेखापाल सुरेश नीलकंठ काकडे को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर सिंह ने पक्ष रखा, उन्होंने दलील दी कि आरोपित ने स्वास्थ्य केंद्र चावड़ी में स्वास्थ्यकर्ता के रूप में पदस्थ वाल्मीक सोनी का पेंशन प्रकरण तैयार करने के एवज में 12 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। हलकान होकर सोनी ने आरोपित को रंगे हाथों पकड़वाने का मन बना लिया। उसने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत कर दी, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सिवनी में आरोपित सुरेश काकडे के घर पर रिश्वत वार्ता को रिकार्ड किया गया। इसके बाद दविश देकर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद जुर्म साबित पाकर सजा सुना दी।