जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय ने हरदा जिले के याचिकाकर्ता शिक्षकों को द्वितीय व तृतीय क्रमोन्नति का लाभ देने के निर्देश दिए। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने जिला शिक्षा अधिकारी हरदा को निर्देश दिए कि आवेदक गणों के इस सम्बंध में दिए गए अभ्यावेदन का निराकरण किया जाए। इसके लिए दो महीने का समय दिया गया।
हरदा निवासी रघुवीर प्रसाद लोहाना और रामकृष्ण बघेल की ओर से याचिका प्रस्तुत कर अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी व सौरभ सोनी ने उच्च न्यायालय को बताया कि आवेदक गण की नियुक्ति 1989 में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर हुई थी। आवेदकगण वर्तमान में डॉ. बीआर अंबेडकर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा में कार्यरत हैं। उनकी 12 वर्ष, 24 वर्ष और 30 वर्ष की सेवाएं पूरी होने पर भी उन्हें क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जबकि आवेदकगण प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमोन्नति की पात्रता रखते हैं। आवेदकों ने इसके पहले शासन के समक्ष कई बार आवेदन पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर आवेदकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की।