जबलपुर, डेस्क। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जबलपुर के पीठासीन अधिकारी यशवंत मालवीय की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मृतक की विधवा आमनपुर कालीमठ मदनमहल निवासी आरती बाई लोधी के हक में आदेश पारित किया। इसके तहत हेमंत कार्गो मूवर्स, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी सहित अन्य को 13 लाख, 91 हजार 101 रुपये क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने के निर्देश दिए। आवेदक की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार साहू व अधिवक्ता लक्ष्मी गोल्हानी ने दलील दी कि 15 मई 2015 को देवी सिंह लोधी ट्रक लेकर जा रहा था। वह जैसे ही ग्राम मुढिया दादा महाराज से लगभग एक किलोमीटर आगे नरसिंहपुर-लखनादौन मार्ग पर पहुंचा, तभी ट्रक चालक शकील खान ने ट्रक को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए देवी सिंह के ट्रक में जोर से टक्कर मार दी। इससे देवी सिंह, जय सिंह आदिवासी व रामशंकर पाराशर की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। यही नहीं दूसरे ट्रक चालक शकील खान की भी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना थाना कोतवाली जिला नरसिंहपुर में दी गई, जिसके बाद काउंटर केस दर्ज कर लिया गया। आवेदक आरती लोधी का तर्क यही है कि उसका पति 22 वर्ष का नौजवान था। वह ड्रायवर के पेशे के जरिये 20 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। उसकी मृत्यु होने से पूरा परिवार आर्थिक संकटग्रस्त हो गया। लिहाजा, क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाए। अदालत ने सभी पक्षों पर गौर करने के बाद क्षतिपूर्ति का राहतकारी आदेश पारित कर दिया।