कलेक्टर के अनुमोदन पर जिला पंचायत डिंडौरी ने लिया निर्णय…
डिंडौरी,राठौर रामसहाय मर्दन।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जनपद पंचायत समनापुर में संविदा पर पदस्थ सहायक यंत्री पंकज सिंह परिहार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह निर्णय उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण एवं जेल भेजे जाने के बाद लिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज परिहार दिनांक 17 मई 2025 से बिना किसी पूर्व सूचना व स्वीकृति के ड्यूटी से अनुपस्थित थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समनापुर द्वारा 28 मई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
बाद में समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के माध्यम से जानकारी मिलने पर जनपद द्वारा थाना कुण्डम (जबलपुर) को पत्र भेजा गया। जवाब में थाना कुण्डम द्वारा 30 मई 2025 को जानकारी दी गई कि परिहार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 119/25 अंतर्गत धारा 64(1), 296, 115, 351(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 1276/एनआरईजीएस/भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2018 के अनुसार, यदि संविदा कर्मी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, तो संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है। उक्त प्रावधानों के तहत जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय, जिला पंचायत डिंडौरी ने कलेक्टर के अनुमोदन से पंकज सिंह परिहार की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।



