डिंडौरी, रामसहाय मर्दन। विगत दिनों कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा भ्रष्टचार करने के मामले में चर्चित उपयंत्री गिरवर डेहरिया की सेवा समाप्ती का आदेश जारी किया गया था ।आज एक ओर भ्रष्टाचारी पर बडी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ संविदा मनरेगा परियोजना अधिकारी प्रदीप शुक्ला को बिना अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने, कर्तव्य में लापरवाही करने और मनरेगा के अनुपयोगी कार्यों का आन लाईन प्रगति रिपोर्ट दर्ज करने के आरोपों को सही पाते हुए संविदा सेवा समाप्त करने के निर्देश जारी कर 28 लाख 94 रुपए वसूली के निर्देश दिए है।
ये रहा पूरा मामलाः-
बता दे कि कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख करते हुए मनरेगा परियोजना अधिकारी प्रदीप शुक्ला पर ये आरोप लगे कि प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी को जनपद पंचायत बजाग की ग्राम पंचायत अंगई, सिंगारसत्त्ती एवं विक्रमपूर में 09 कार्यो की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त न करते हुए स्वयं के स्तर से कार्य प्रगतिरत श्रेणी में ऑनलाईन करने पर दिनांक 16.3.2024 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है। लेकिन प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 19.০3.2024 को कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा उक्त कारण बताओं सूचना पत्र के जबाब स्वयं का कोई पक्ष सुनवाई का अवसर चाहा गया लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बजाग ने दिनांक 1৪.12.2023 से ग्राम पंचायत अंगई, सिंगारसत्ती एवं विक्रमपुर में प्रस्तावित 13 कार्यों क्रमशः (1) चेकडैम निर्माण कार्य मटियारी नदी मिट्टु सिंह के खेत के पास, ग्राम पंचायत अंगई (2) चेकडेम निर्माण कार्य मटियारी नदी संजय के खेत के पास ग्राम पंचायत अंगई (3) पुलिया निर्माण कार्य अमोरी नाला कुंआ के पास ग्राम पंचायत अंगई (4) नाला विस्तारीकरण रामरतन के पास ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती (5) नाला विस्तकरीकरण गनपत के खेत के पास ग्राम पंचायत सिंगारसर्ती (6) नाला विस्तारीकरण रामदेव के खेत के पास ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती (7) चेकडेम निर्माण कार्य कुकरिया टोला ग्राम पंचायत विक्रमपुर (8) चेकड़ेम निर्माणकार्य स्कूल टोला द्वाम पंचायत विक्रमपुर (9) पाईप पुलिया निर्माण कार्य बैगानटोला ग्राम पंचायत विक्रमपुर (1) पाईप पुलिया निर्माण कार्य विबोद के खेत के पास ग्राम पंचायत विक्रमपुर (11)नाला निस्तारीकरण य्राम पंचायत विक्रमपुर (12) कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य ग्राम पंचायत विक्रमपुर और (1 3) ग्रेवल रोड निर्माण कार्य कुकरिया ग्राम पंचायत विक्रमपुर, जनपद पंचायत बजाग, की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव प्रेषित वकिया गया था। उपरोक्त कार्यो का परीक्षण किये जाने के उपरांत मनरेगा परिषद भोपाल दिनांक 03.0৪.2022 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपरोक्त उल्लेखित ग्राम पंचायतों में 20 कार्य से अधिक होने के तथा कार्यो की औचित्य नहीं होने से अस्वीकृत कर प्रकरण वापिस किये जाने हेतु प्रदीप शुक्ला को निदेशित किया गया था।
किंत प्रदीप शुक्ला के द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो कार्यों में से (1) गाम पंचायत औंगई में चेकड़ेम निर्माण कार्य संजय के खेत के पास राशि रूपये 14.71 लाख (2) ग्रामपंचायत अंगई में चेकडेम निर्माण कार्य मिट्ट के खेत के पास राशि रूपये 14.63 लाख (3) ग्राम पंचायत अंगई में पाईप पुलिया निर्माण कार्य राशि रूपये 9.91 लाख (4) ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती में नाला विस्तारीकरण कार्य राशि रूपये 9.95 लाख (5) ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती में नाला विस्तारीकरण कार्य राशि रूपये 10.91 लाख (6) ग्राम पंचायत विक्रमपुर में कंटूर ट्रँंच निर्माण राशि 14.98 लाख रू. (7) ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती में नाला विस्तारीकरण गनपत के खेत के पास राशि रूपये 1 0.01 लाख (৪) ग्राम पंचायत विक्रमपुर में ग्रेवल सडक निर्माण भरटोला कुकरिया रैयत से प्राथमिक शाला कुकरिया रैयत तक राशि रूपये 23.45 लाख तथा (9) ग्राम पंचायत विक्रमपूर में पूलिया निर्माण विनोद के खेत के पास राशि रूपये 9.55 लाख के कार्यों की स्वीकृति नस्ती मस्टर रोल जारी करने के हेतु प्रस्तुत की गई। उक्त उल्लेखित 09 कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त न करते हुए नस्ती प्रस्तुत दिनांक 29.1.2024 के पूर्व ही प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी द्वारा जिला स्तर से आनलाईन कार्य में स्वीकृति जारी कर दिया गया।प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा अधिकारिता विहीन कार्यों को एमजी नरेगा के वेबपोर्टल में जिला स्तर से आन गोइग कार्यो की श्रेणी में दर्ज किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित 09 कार्यो में नियम के प्रतिकूल दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर म.प्र.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के प्रावधान अंतर्गत उक्त कायों पर व्यय कुल राशि 28.94 लाख भू राजस्व संहिता के भांति वसूली किया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना शासन के हित में पाया गया है।
प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही जबाब प्रस्तुत करने हेतु न तो लिखित रूप से और न ही मौखिक अथवा अन्य किसी माध्यम से अवसर व समय की मांग की गई है। प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता के संबंध में अवसर प्रदान करने हेतु अथवा समक्ष में युक्ति युक्त सुनवाई का लेखिक एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी अवसर अथवा समय नहीं चाहा गया है। जबकि शुक्ला को जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 9.03.2024 को व्यक्तिगत रूप से तामीली उपरांत हस्ताक्षर लिया जाकर प्रकरण में संलग्न किया गया। प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा नियत समयावधि में जबाब प्रस्तुत नहीं करना, वित्तीय अनियमितता एवं सक्षम स्वीकृति के बिना अधिकारिता रहित कार्य करने की मौन सहमति प्रदान करता है।
प्रदीप कुमार शक्ला को जिला पंचायत डिण्डौरी का पत्र क्र. 178. 17.01.2024 से शासकीय पदीय दायित्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर 12 का आरोप पत्र जारी कर 07 दिवस में जबाब चाहा गया था। दिनांक 22.01.2024 को आरोप पत्र तामीली उपरांत शुक्ला द्वारा जारी आरोप पत्र के विरूद्ध स्वयं का पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई है। इसके साथ ही प्रदीपकुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी को जनपद पंचायत बजाग की ग्राम पंचायत अंगई, सिंगारसत्ती एवं विक्रमपुर में 09 कार्यों की सक्षम अधिकारी की स्वाकृति एवं अनुमति प्राप्त न करते हुए स्वयं के स्तर से कार्य प्रगतिरत श्रेणी में ऑनलाईन करने पर दिनांक 16.3.2024 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है। जिसका जबाब प्रस्तुत नहीं किया गय है।
प्रदीप कुमार शुक्ला का उक्त कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता, बारंबार समझाइश के बावजूद अधिकारिता विहीन कार्य संपादन, स्वेच्छवारिता, लापरवाही की पुनरादृत्ति, मनमाने कार्यव्यवहार, संविदा नीति 2018 में वर्णित प्रावधानों एवं संविदा अनुबंध की शर्तों के प्रतिकूल होने केसाथ ही म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1 965 की धारा (3) के नियम 13 एवं म.प्र. सिविलसेवा आचरण नियम 1966 का स्पष्ट उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने पर पद पर बने रहना शासन के हित में नहीं है। जिसपर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी को अधिकारिता विहीन कार्य कर शासकीय राशि के दुरूपयोग पर राशि रूपये 28.94लाख (अटटाईस लाख चैरानवे हजार) भू राजस्व की भांति नियमानुसार पृथक से वसूली की कार्यवाही कराने ओर संविदा सेवा से पृरथक करते हुये तत्काल प्रभाव से संविदा सेवा समाप्त की गई।
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डिंडौरी, रामसहाय मर्दन। विगत दिनों कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा भ्रष्टचार करने के मामले में चर्चित उपयंत्री गिरवर डेहरिया की सेवा समाप्ती का आदेश जारी किया गया था ।आज एक ओर भ्रष्टाचारी पर बडी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ संविदा मनरेगा परियोजना अधिकारी प्रदीप शुक्ला को बिना अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने, कर्तव्य में लापरवाही करने और मनरेगा के अनुपयोगी कार्यों का आन लाईन प्रगति रिपोर्ट दर्ज करने के आरोपों को सही पाते हुए संविदा सेवा समाप्त करने के निर्देश जारी कर 28 लाख 94 रुपए वसूली के निर्देश दिए है।ये रहा पूरा मामलाः-बता दे कि कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख करते हुए मनरेगा परियोजना अधिकारी प्रदीप शुक्ला पर ये आरोप लगे कि प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी को जनपद पंचायत बजाग की ग्राम पंचायत अंगई, सिंगारसत्त्ती एवं विक्रमपूर में 09 कार्यो की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त न करते हुए स्वयं के स्तर से कार्य प्रगतिरत श्रेणी में ऑनलाईन करने पर दिनांक 16.3.2024 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है। लेकिन प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 19.০3.2024 को कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा उक्त कारण बताओं सूचना पत्र के जबाब स्वयं का कोई पक्ष सुनवाई का अवसर चाहा गया लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया हैजारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बजाग ने दिनांक 1৪.12.2023 से ग्राम पंचायत अंगई, सिंगारसत्ती एवं विक्रमपुर में प्रस्तावित 13 कार्यों क्रमशः (1) चेकडैम निर्माण कार्य मटियारी नदी मिट्टु सिंह के खेत के पास, ग्राम पंचायत अंगई (2) चेकडेम निर्माण कार्य मटियारी नदी संजय के खेत के पास ग्राम पंचायत अंगई (3) पुलिया निर्माण कार्य अमोरी नाला कुंआ के पास ग्राम पंचायत अंगई (4) नाला विस्तारीकरण रामरतन के पास ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती (5) नाला विस्तकरीकरण गनपत के खेत के पास ग्राम पंचायत सिंगारसर्ती (6) नाला विस्तारीकरण रामदेव के खेत के पास ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती (7) चेकडेम निर्माण कार्य कुकरिया टोला ग्राम पंचायत विक्रमपुर (8) चेकड़ेम निर्माणकार्य स्कूल टोला द्वाम पंचायत विक्रमपुर (9) पाईप पुलिया निर्माण कार्य बैगानटोला ग्राम पंचायत विक्रमपुर (1) पाईप पुलिया निर्माण कार्य विबोद के खेत के पास ग्राम पंचायत विक्रमपुर (11)नाला निस्तारीकरण य्राम पंचायत विक्रमपुर (12) कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य ग्राम पंचायत विक्रमपुर और (1 3) ग्रेवल रोड निर्माण कार्य कुकरिया ग्राम पंचायत विक्रमपुर, जनपद पंचायत बजाग, की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव प्रेषित वकिया गया था। उपरोक्त कार्यो का परीक्षण किये जाने के उपरांत मनरेगा परिषद भोपाल दिनांक 03.0৪.2022 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपरोक्त उल्लेखित ग्राम पंचायतों में 20 कार्य से अधिक होने के तथा कार्यो की औचित्य नहीं होने से अस्वीकृत कर प्रकरण वापिस किये जाने हेतु प्रदीप शुक्ला को निदेशित किया गया था।किंत प्रदीप शुक्ला के द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो कार्यों में से (1) गाम पंचायत औंगई में चेकड़ेम निर्माण कार्य संजय के खेत के पास राशि रूपये 14.71 लाख (2) ग्रामपंचायत अंगई में चेकडेम निर्माण कार्य मिट्ट के खेत के पास राशि रूपये 14.63 लाख (3) ग्राम पंचायत अंगई में पाईप पुलिया निर्माण कार्य राशि रूपये 9.91 लाख (4) ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती में नाला विस्तारीकरण कार्य राशि रूपये 9.95 लाख (5) ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती में नाला विस्तारीकरण कार्य राशि रूपये 10.91 लाख (6) ग्राम पंचायत विक्रमपुर में कंटूर ट्रँंच निर्माण राशि 14.98 लाख रू. (7) ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती में नाला विस्तारीकरण गनपत के खेत के पास राशि रूपये 1 0.01 लाख (৪) ग्राम पंचायत विक्रमपुर में ग्रेवल सडक निर्माण भरटोला कुकरिया रैयत से प्राथमिक शाला कुकरिया रैयत तक राशि रूपये 23.45 लाख तथा (9) ग्राम पंचायत विक्रमपूर में पूलिया निर्माण विनोद के खेत के पास राशि रूपये 9.55 लाख के कार्यों की स्वीकृति नस्ती मस्टर रोल जारी करने के हेतु प्रस्तुत की गई। उक्त उल्लेखित 09 कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त न करते हुए नस्ती प्रस्तुत दिनांक 29.1.2024 के पूर्व ही प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी द्वारा जिला स्तर से आनलाईन कार्य में स्वीकृति जारी कर दिया गया।प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा अधिकारिता विहीन कार्यों को एमजी नरेगा के वेबपोर्टल में जिला स्तर से आन गोइग कार्यो की श्रेणी में दर्ज किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित 09 कार्यो में नियम के प्रतिकूल दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर म.प्र.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के प्रावधान अंतर्गत उक्त कायों पर व्यय कुल राशि 28.94 लाख भू राजस्व संहिता के भांति वसूली किया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना शासन के हित में पाया गया है।प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही जबाब प्रस्तुत करने हेतु न तो लिखित रूप से और न ही मौखिक अथवा अन्य किसी माध्यम से अवसर व समय की मांग की गई है। प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता के संबंध में अवसर प्रदान करने हेतु अथवा समक्ष में युक्ति युक्त सुनवाई का लेखिक एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी अवसर अथवा समय नहीं चाहा गया है। जबकि शुक्ला को जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 9.03.2024 को व्यक्तिगत रूप से तामीली उपरांत हस्ताक्षर लिया जाकर प्रकरण में संलग्न किया गया। प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा नियत समयावधि में जबाब प्रस्तुत नहीं करना, वित्तीय अनियमितता एवं सक्षम स्वीकृति के बिना अधिकारिता रहित कार्य करने की मौन सहमति प्रदान करता है।प्रदीप कुमार शक्ला को जिला पंचायत डिण्डौरी का पत्र क्र. 178. 17.01.2024 से शासकीय पदीय दायित्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर 12 का आरोप पत्र जारी कर 07 दिवस में जबाब चाहा गया था। दिनांक 22.01.2024 को आरोप पत्र तामीली उपरांत शुक्ला द्वारा जारी आरोप पत्र के विरूद्ध स्वयं का पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई है। इसके साथ ही प्रदीपकुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी को जनपद पंचायत बजाग की ग्राम पंचायत अंगई, सिंगारसत्ती एवं विक्रमपुर में 09 कार्यों की सक्षम अधिकारी की स्वाकृति एवं अनुमति प्राप्त न करते हुए स्वयं के स्तर से कार्य प्रगतिरत श्रेणी में ऑनलाईन करने पर दिनांक 16.3.2024 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है। जिसका जबाब प्रस्तुत नहीं किया गय है।प्रदीप कुमार शुक्ला का उक्त कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता, बारंबार समझाइश के बावजूद अधिकारिता विहीन कार्य संपादन, स्वेच्छवारिता, लापरवाही की पुनरादृत्ति, मनमाने कार्यव्यवहार, संविदा नीति 2018 में वर्णित प्रावधानों एवं संविदा अनुबंध की शर्तों के प्रतिकूल होने केसाथ ही म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1 965 की धारा (3) के नियम 13 एवं म.प्र. सिविलसेवा आचरण नियम 1966 का स्पष्ट उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने पर पद पर बने रहना शासन के हित में नहीं है। जिसपर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा प्रदीप कुमार शुक्ला परियोजना अधिकारी एमजी नरेगा (संविदा) जिला पंचायत डिण्डौरी को अधिकारिता विहीन कार्य कर शासकीय राशि के दुरूपयोग पर राशि रूपये 28.94लाख (अटटाईस लाख चैरानवे हजार) भू राजस्व की भांति नियमानुसार पृथक से वसूली की कार्यवाही कराने ओर संविदा सेवा से पृरथक करते हुये तत्काल प्रभाव से संविदा सेवा समाप्त की गई।