डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि, थाना करंजिया के अप0क्र0 139/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 05/2021 के आरोपी 1. अखलेश राय पिता जगदीश उम्र 20 वर्ष निवासी भाटखम्हरिया थाना जबेरा जिला दमोह 2. जयप्रकाश पिता बसंत कुमार उम्र 20 वर्ष निवासी सेंदरी पाली पुरानी बस्ती थाना खरसिया जिला रायगढ छ0ग0 3. मनोज साहू पिता प्रेमलाल उम्र 28 वर्ष एवं 4. कमला साहू पति मनोज साहू उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी रयपुरा थाना बाडाद्वार जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 के विरूद्ध धारा 8(C), 20(b)(ii)(C) सहपठित धारा 29 स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपियों के द्वारा दिनांक 25.06.2021 को फारेस्ट डिपो के सामने मेन रोड आरक्षी केन्द्र करंजिया में वाहन चेकिंग के दौरान वाहन क्र0 सी0जी0 10 पी 2500 में 54.300 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते समय थाना करंजिया ने पकड़ा। थाना करंयिजा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट. डिण्डौरी द्वारा आरोपी 1. अखलेश राय पिता जगदीश उम्र 20 वर्ष निवासी भाटखम्हरिया थाना जबेरा जिला दमोह 2. जयप्रकाश पिता बसंत कुमार उम्र 20 वर्ष निवासी सेंदरी पाली पुरानी बस्ती थाना खरसिया जिला रायगढ छ0ग0 3. मनोज साहू पिता प्रेमलाल उम्र 28 वर्ष एवं 4. कमला साहू पति मनोज साहू उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी रयपुरा थाना बाडाद्वार जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 में से प्रत्येक को धारा 8(C), 20(b)(ii)(C) सहपठित धारा 29 स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक को 02-02 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से एस.के. तिवारी, लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।
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डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि, थाना करंजिया के अप0क्र0 139/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 05/2021 के आरोपी 1. अखलेश राय पिता जगदीश उम्र 20 वर्ष निवासी भाटखम्हरिया थाना जबेरा जिला दमोह 2. जयप्रकाश पिता बसंत कुमार उम्र 20 वर्ष निवासी सेंदरी पाली पुरानी बस्ती थाना खरसिया जिला रायगढ छ0ग0 3. मनोज साहू पिता प्रेमलाल उम्र 28 वर्ष एवं 4. कमला साहू पति मनोज साहू उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी रयपुरा थाना बाडाद्वार जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 के विरूद्ध धारा 8(C), 20(b)(ii)(C) सहपठित धारा 29 स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपियों के द्वारा दिनांक 25.06.2021 को फारेस्ट डिपो के सामने मेन रोड आरक्षी केन्द्र करंजिया में वाहन चेकिंग के दौरान वाहन क्र0 सी0जी0 10 पी 2500 में 54.300 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते समय थाना करंजिया ने पकड़ा। थाना करंयिजा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट. डिण्डौरी द्वारा आरोपी 1. अखलेश राय पिता जगदीश उम्र 20 वर्ष निवासी भाटखम्हरिया थाना जबेरा जिला दमोह 2. जयप्रकाश पिता बसंत कुमार उम्र 20 वर्ष निवासी सेंदरी पाली पुरानी बस्ती थाना खरसिया जिला रायगढ छ0ग0 3. मनोज साहू पिता प्रेमलाल उम्र 28 वर्ष एवं 4. कमला साहू पति मनोज साहू उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी रयपुरा थाना बाडाद्वार जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 में से प्रत्येक को धारा 8(C), 20(b)(ii)(C) सहपठित धारा 29 स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक को 02-02 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से एस.के. तिवारी, लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।