डिंडौरी न्यायालय का फैसला, 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया
साईडलुक, डिंडौरी। पुलिस चौकी बिछिया थाना शहपुरा क्षेत्र के ग्राम रमपुरी में गाली गलौज और मारपीट के बाद बकानुमा चाकू से हमला करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी दिलावर धुर्वे ने बताया कि इस प्रकरण में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा कर्नल सिंह श्याम की अदालत ने थाना शहपुरा के अपराध क्रमांक 549/2021 और प्रकरण क्रमांक 476/2021 में आरोपी ममता बाई पति पन्नालाल झारिया उम्र 46 वर्ष और दिलीप पिता पन्नालाल झारिया उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रमपुरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी पाया है। दोनों आरोपियों को एक वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इस मामले में एक अन्य आरोपी पन्नालाल झारिया पिता छुन्नू लाल झारिया उम्र 45 वर्ष की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया था और तहसील शहपुरा के एडीपीओ प्रमोद पटेल ने प्रकरण में सशक्त पैरवी की।
11 बजे दिन में हुई थी वारदात, हिस्से की जमीन पर मकान बनाने से था विवाद
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 26 दिसंबर 2021 को सुबह लगभग 11 बजे फरियादी ने अपने भाई से कहा कि उसके हिस्से की जमीन में मकान क्यों बना रहे हो। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपीगण फरियादी के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। इसी दौरान एक आरोपी ने बकानुमा चाकू से हमला कर दिया जिससे फरियादी को गंभीर चोट आई और आरोपीगण जान से मारने की धमकी देने लगे। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट चौकी बिछिया थाना शहपुरा में दर्ज कराई गई जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 549/2021 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और साक्ष्य संकलन के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

