डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी, जिला डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार थाना शाहपुर के अप0क्र0 289/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 14/2022 के आरोपी सुन्दर लाल धुर्वे पिता सूना लाल उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम कुईमाल थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 294, 324, 307, भादंवि अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 20.10.2021 को रात्रिलगभग 10:30 बजे से ग्राम कुईमाल में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित तथा फरियादी को चाकू से हमला करते हुए हत्या का प्रयास करने के मामले में थाना शाहपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
माननीय सत्र न्यायालय डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुन्दर लाल धुर्वे पिता सूना लाल उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम कुईमाल थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को धारा 307 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 06 माह सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये।
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डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी, जिला डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार थाना शाहपुर के अप0क्र0 289/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 14/2022 के आरोपी सुन्दर लाल धुर्वे पिता सूना लाल उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम कुईमाल थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 294, 324, 307, भादंवि अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 20.10.2021 को रात्रिलगभग 10:30 बजे से ग्राम कुईमाल में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित तथा फरियादी को चाकू से हमला करते हुए हत्या का प्रयास करने के मामले में थाना शाहपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।माननीय सत्र न्यायालय डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुन्दर लाल धुर्वे पिता सूना लाल उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम कुईमाल थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को धारा 307 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 06 माह सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये।