डिण्डौरी|मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 335/2019 एवं सत्र प्र0क्र0 50/2019 के आरोपी नरेन्द्र यादव पिता जयचंद यादव उम्र 27 वर्ष निवासी कसईसोढ़ा चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 342, 376(3), 506 भाग-2 सहपठित धारा 3(2)(5-क) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 08.09.2019 को लगभग 1 बजे आरक्षी केन्द्र शाहपुर के अंतर्गत ग्राम कसईसोढ़ा विक्रमपुर के खाल्हेंटोला में स्थित अपने घर में बुलाकर, घर में बंदकर अभियोक्त्री के सहमति के बिना जबरदस्ती बलात्कार करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना शाहपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी नरेन्द्र यादव पिता जयचंद यादव उम्र 27 वर्ष निवासी कसईसोढ़ा चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 6 माह कारावास एवं 100/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि/धारा (4)(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 15 दिन, 01 माह, 06 माह एवं 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।