डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)| जिले के समनापुर विकास खण्ड अंतर्गत साल्हेघोरी में संचालित हाई स्कूल के कक्षा 9वी में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा से एक कलयुगी शिक्षक का घोर शर्मनाक और निंदनीय कारनामा सामने आया है जिसे संज्ञान में लेते हुए प्रशासन के द्वारा आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया है
जारी आदेश के मुताबिक:—
विकास खंड शिक्षा अधिकारी समनापुर का पत्र कमांक / 666 दिनांक 14.03.2023 के द्वारा आरंददास छुरे माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल साल्हेघोरी विकास खंड समनापुर के द्वारा अश्लील हरकत किया जाना प्रतिवेदित किया गया है, जो एक शिक्षक के गरिमा के प्रतिकूल है जो कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचरण है। उक्त कृत्य के लिए आनंददास छुरै माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल साल्हेघोरी को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में छुरै को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन काल में आनंददास छुरै माध्यमिक शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी मेहदवानी निर्धारित किया गया है।
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डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)| जिले के समनापुर विकास खण्ड अंतर्गत साल्हेघोरी में संचालित हाई स्कूल के कक्षा 9वी में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा से एक कलयुगी शिक्षक का घोर शर्मनाक और निंदनीय कारनामा सामने आया है जिसे संज्ञान में लेते हुए प्रशासन के द्वारा आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया हैजारी आदेश के मुताबिक:—विकास खंड शिक्षा अधिकारी समनापुर का पत्र कमांक / 666 दिनांक 14.03.2023 के द्वारा आरंददास छुरे माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल साल्हेघोरी विकास खंड समनापुर के द्वारा अश्लील हरकत किया जाना प्रतिवेदित किया गया है, जो एक शिक्षक के गरिमा के प्रतिकूल है जो कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचरण है। उक्त कृत्य के लिए आनंददास छुरै माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल साल्हेघोरी को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में छुरै को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन काल में आनंददास छुरै माध्यमिक शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी मेहदवानी निर्धारित किया गया है।