डिंडौरी| नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा….

डिंडौरी| नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा….

डिण्‍डौरी| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 12/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 17/2021 के आरोपी जयसिंह परस्‍ते पिता मारकुश उम्र 40 वर्ष निवासी भरद्वारा चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 363, 366ए, 342, 376(2)(एन) 376(3), 506 भादवि धारा 5एल,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 04.01.2021 को शाम लगभग 06 बजे आरक्षी केन्‍द्र शाहपुर के अंतर्गत ग्राम भरद्वारा के नदी पुल के पास से अभियोक्‍त्री जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका है को अपहरण कर अपने घर ले जाकर बार-बार बलात्‍कार करने एवं कमरे में बंद रखने के मामले में थाना शाहपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में पेश किया गया ।

उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी जयसिंह परस्‍ते पिता मारकुश उम्र 40 वर्ष निवासी भरद्वारा चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर जिला डिण्‍डौरी को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 343 भादवि के   अपराध के लिए 06 माह कठोर कारावास एवं 100/- रूपये के अर्थदण्‍ड धारा, धारा 376(3) भादवि/धारा 3/4 (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 506 भाग-2 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 03 माह, 15 दिन, 06 माह, 06 माह एवं 01 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से अब्‍दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एक्‍ट द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया ।

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