डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 703/2018 एवं सत्र प्र0क्र0 64/2019 के आरोपी अंकित उर्फ अकिल सूर्जे पिता चंद्रभान उम्र 28 वर्ष निवासी पिण्डरूखी तहसील व जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 341, 342, 376 भादवि धारा 3,4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 20.09.2018 को स्कूल के छुटटी के बाद जन्मदिन के बहाने पीडिता को अपने कमरे ले जाने एवं उसको रोककर रात भर दुष्कर्म करने के मामले में थाना डिण्डौरी द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी अंकित उर्फ अकिल सूर्जे पिता चंद्रभान उम्र 28 वर्ष निवासी पिण्डरूखी तहसील व जिला डिण्डौरी को धारा 376 भादवि/धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से आर0 के0 दुबे, अपर लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया।