डिंडौरी, रामसहाय मर्दन। महिला एवं बाल विकास कार्यालय, मेहंदवानी में अनुशासनहीनता के गंभीर आरोपों के चलते अब्दुल रफीक खान, सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति आदेश वितरण और मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद/स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता वसूलने में अनियमितता करने का आरोप है।
परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मेहंदवानी ने पहले श्री खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनके जवाब को संतोषप्रद नहीं पाए जाने के बाद, विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।
कलेक्टर डिण्डौरी के आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में खान का मुख्यालय परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास डिण्डौरी होगा। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा।
आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त महिला एवं बाल विकास भोपाल, कमिश्नर जबलपुर संभाग, संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास जबलपुर संभाग और संबंधित परियोजना अधिकारियों को सूचनार्थ भेजी गई है। कलेक्टर कार्यालय ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया है।

