(रामसहाय मर्दन) डिण्डौरी। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0 186/2018 एवं सत्र प्र0क्र0 18/2019 के आरोपी संजू बनवासी पिता प्रमोद बनवासी उम्र 23 वर्ष निवासी नांदामाल चौकी अमरपुर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादंवि एवं धारा 5, 6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 17/04/2018 को 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना शादी का झांसा देकर अपने साथ भोपाल व अन्य स्थानों में ले जाकर व्यपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना समनापुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 376(2)(ढ) भादवि के अपराध के लिए 11 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए राजकुमार मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, डिण्डौरी द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया।