डिंडौरी, राठौर रामसहाय मर्दन| जिला खनिज अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गिट्टी और कोयला भंडारण की अनुज्ञप्तियाँ निरस्त कर एफआईआर दर्ज कराई है।
तहसील अमरपुर के ग्राम लुटगांव में कोयला भंडारण के लिए व्यापारी अनुज्ञप्ति तौसीफ अयूब (भालूमाड़ा, अनूपपुर) को दी गई थी, जिसकी अवधि 25 मई 2023 से 24 मई 2033 तक थी। निरीक्षण में पाया गया कि अनुमोदित स्थल पर न तो कोयला भंडारित था और न ही कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित हो रही थी। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 की धारा 17(1) एवं 17(2) के तहत अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई।
इसी प्रकार ग्राम बहेरा निवासी राकेश कुमार तेकाम को गिट्टी, पत्थर, बोल्डर भंडारण हेतु दी गई अनुज्ञप्ति (19 दिसंबर 2022 से 11 सितंबर 2032) भी निरस्त कर दी गई। निरीक्षण में यहां भी न तो कोई भंडारण था और न ही व्यापारिक गतिविधि पाई गई। जवाब असंतोषजनक रहने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में खनिज संबंधी स्वीकृतियों का समय-समय पर निरीक्षण कर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि खनिज संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके।



