साईडलुक, डेस्क। डिण्डौरी जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपियों की पहचान गणेश कुमार और दिलीप के रूप में हुई है, जो दोनों कलगी टोला चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर के निवासी हैं।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी शिवकुमार कौशल ने आरोपियों को धारा 70(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपराध में दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष कठोर कारावास एवं 15000-15000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोनों आरोपियों को 6-6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताने के आदेश पारित किए गए हैं।
क्या था मामला ?
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह 17 फरवरी 2025 को शाम करीब 6 बजे खेत से बटरा तोड़कर लौट रही थी, तभी गांव के तालाब के पास आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी गणेश ने उसके कपड़े उतारकर उसके साथ बलात्कार किया, जबकि दूसरा आरोपी दिलीप भी उसके साथ बलात्कार करना चाहता था।
न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को सजा सुनाई है। इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है और आरोपियों को उनके अपराध के लिए सजा मिली है।
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