लोहे के पाइप और लात घूसों से पीट पीटकर की थी युवक की हत्या, 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी
साईडलुक, जबलपुर। रांझी क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश के के मिश्रा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 563/2025 और सत्र प्रकरण क्रमांक 459/2025 में चार आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के बाद अदालत ने यह कठोर निर्णय दिया है।
अदालत ने चारों को माना हत्या का दोषी
न्यायालय ने आरोपी गोविन्द कोल, बेटू उर्फ सौरभ कोल, प्राशु उर्फ सुबोध कोल और राजन उर्फ राजेन्द्र कोल को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) सहपठित धारा 3(5) के तहत हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इसके साथ ही धारा 296 के अपराध में दो माह का सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। यह फैसला उप निदेशक अभियोजन के एस मुवेल और सहायक निदेशक जिला अभियोजन अधिकारी अभिषेक दीक्षित के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक वर्षा वैध की प्रभावी पैरवी के बाद आया है। अदालत ने विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए यह सजा मुकर्रर की है।
गाली देने से मना करने पर किया था हमला
घटना की कहानी 9 जून 2025 की है। फरियादी राज कोल व्हीकल स्टैंड शोभापुर के पास रांझी में रहता है और प्राइवेट काम करता है। वह अपने पिता को देखने अपने दोस्त साहिल कोल के साथ स्वास्तिक अस्पताल गया था। तभी उसे पता चला कि साहिल के पिताजी का मोहल्ले में किसी से झगड़ा हो गया है। साहिल अपने पिता को लेकर थाने रिपोर्ट लिखवाने गया। इस दौरान साहिल ने राज को कहा कि घर जाकर दरवाजा बंद कर आओ। राज जब दरवाजा बंद करके वापस लौट रहा था तो रास्ते में साहिल कोल के घर के पास ही गोविन्द कोल, बेटू कोल, प्राशु कोल और राजन कोल मिले। चारों ने उसे मां बहन की गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। जब राज ने गालियां देने से मना किया तो गोविन्द कोल ने लोहे के पाइप से उसके सिर पर हमला कर दिया जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा। इसके बाद बेटू, प्राशु और राजन ने हाथ मुक्कों से जमकर मारपीट की और जान से खत्म करने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मामा सजू कोल मौके पर पहुंचे और घायल को थाना अधारताल लेकर आए।
इलाज के दौरान हुई थी मौत, हत्या में बदला मामला
पुलिस ने प्रारंभ में थाना अधारताल में अपराध क्रमांक 563/2025 के तहत धारा 296, 115(2), 351(2) सहपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। लेकिन इलाज के दौरान घायल राज उर्फ साहिल कोल की 15 जून 2025 को मौत हो गई जिसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 103(1) का इजाफा किया और चारों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

