लिंग परीक्षण के रैकेट का भंडाफोड़, राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त छापेमारी में मिले गंभीर उल्लंघन, संचालकों पर आपराधिक केस दर्ज
साईडलुक, जबलपुर। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 का उल्लंघन किए जाने पर जिला प्रशासन ने जबलपुर शहर के तीन सोनोग्राफी सेंटर्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई 27 जुलाई एवं 28 जुलाई 2026 को राजस्व, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई जांच के बाद की गई है।
जांच टीम ने आर के डिजिटल एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर, मालवीय चौक, जबलपुर तथा सरल सोनोग्राफी सेंटर, अधारताल, जबलपुर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान दोनों संस्थानों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के गंभीर उल्लंघन प्रथम दृष्टया पाए गए। जांच के दौरान यह संज्ञान में आया कि आर के डिजिटल एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर में आने वाली महिलाओं को लिंग परीक्षण हेतु सरल सोनोग्राफी सेंटर, अधारताल, जबलपुर रेफर किया जाता था।
निरीक्षण के दौरान दोनों केंद्रों से आवश्यक अभिलेख, रजिस्टर, फॉर्म-एफ एवं अन्य दस्तावेज विधिवत जप्त किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों एवं जांच प्रतिवेदन से अधिनियम के गंभीर उल्लंघन परिलक्षित हुए हैं। जांच के दौरान दोनों संस्थानों के संचालकों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस विभाग द्वारा भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत विवेचना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उपलब्ध जांच प्रतिवेदन, जप्त अभिलेखों, साक्ष्यों एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों के परीक्षण उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि संस्थानों द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों का गंभीर उल्लंघन किया गया है। अतः पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 की धारा 20 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्लीनिक का क्लीनिक लाइसेंस एवं पीसीपीएनडीटी पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
जिन क्लीनिकों का लाइसेंस निरस्त किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला सरल डिजिटल एक्स-रे एंड सोनोग्राफी सेंटर, संचालक डॉ सतीश अग्रवाल, रविन्द्र नगर अधारताल जबलपुर। दूसरा महेश सोनोग्राफी सेंटर, संचालक डॉ सतीश अग्रवाल, 3223 कांचघर ईस्ट घमापुर जबलपुर। तीसरा आर के एक्स रे सोनोग्राफी सेंटर जबलपुर, संचालक डॉ राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, विकास बाजार अपोजिट अंजुमन स्कूल मालवीय चौक के पास जबलपुर।
संबंधित संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश के जारी होने के पश्चात पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सोनोग्राफी अथवा अन्य पंजीयन अपेक्षित गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर उनके विरुद्ध पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 एवं अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

