साईडलुक, जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च् न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोप में सजायाफ्ता आरोपी को कैंसर की बीमारी और उम्र को देखते हुए उसकी सजा निलंबित कर दी और जमानत दे दी।
जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने आवेदक को 28 मई 2024 और उसके बाद की तय तारीखों पर हाईकोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष हाजिरी देने के निर्देश भी दिए।
टीकमगढ़ निवासी मंधाती कुम्हार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। लोकायुक्त ने उन्हें 5 हजार रुपए की रिश्वत लेने पकड़ा था। दमोह की अदालत ने 29 फरवरी 2024 को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता गोपेश तिवारी ने दलील दी कि आवेदक की उम्र 64 वर्ष है और वे कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने अपील पर पहली ही सुनवाई में जमानत का लाभ दे दिया।

