जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने लोकायुक्त को एक माह का लीगल नोटिस भेजा है। इसके जरिये मंत्री व आईएएस आदि की जांच में मप्र उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया गया है। मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने अवगत कराया कि लोकायुक्त द्वारा पूर्व में मप्र उच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया था, उसमें 13 मंत्रियों में से एक पर, 45 आईएएस में से नौ, 26 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों में से छह, पांच राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों में से एक और 10 आईपीएस में से दो के खिलाफ जांच लंबित होने की जानकारी पेश की गई थी। इस शपथपत्र को रिकार्ड पर लेकर उच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2016 को छह माह के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन कार्रवाई अब तक लंबित है। इस बीच राज्य सरकार ने लोकसेवकों की जांच से पूर्व अनुमति का आदेश जारी कर दिया। जिस वजह से लोकायुक्त को इससे प्रभावित हुए बिना लंबित जांच पूरी करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो नए सिरे से उच्च न्यायालय में मामला उठाया जाएगा।