जबलपुर: कलेक्टर को अवमानना नोटिस, ग्राम पंचायत मझगवां सरपंच पद के चुनाव की पुनर्मतणना से जुडा मामला

जबलपुर: कलेक्टर को अवमानना नोटिस, ग्राम पंचायत मझगवां सरपंच पद के चुनाव की पुनर्मतणना से जुडा मामला

जबलपुर, डेस्क। जिले की ग्राम पंचायत मझगवां में सरपंच पद के चुनाव की पुनर्मतणना के मामले में मप्र उच्च न्यायालय ने कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी. को अवमानना नोटिस जारी किया है। बुधवार को मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने कलेक्टर को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

सरपंच प्रत्याशी शशि यादव की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने बताया कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने 4 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए थे, कि ग्राम पंचायत मझगवां के सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना के संबंध में लंबित अभ्यावेदन पर निर्णय लें। कलेक्टर ने यह कहते हुए आवेदिका का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया कि उसके पास चुनाव याचिका दायर करने का विकप्ल मौजूद है। अधिवक्ता मिश्रा ने अवमानना याचिका में दलील दी कि अभ्यावेदन का निराकरण करते समय उनके मुवक्किल को नहीं बुलाया। यह भी तर्क दिया कि चुनाव याचिका तब दायर की जाती है, जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, चुनाव में कुल 6 प्रत्याशी थे। मतदान 25 जून को हुआ और उसी दिन मतगणना भी हुई। याचिकाकर्ता और विजयी प्रत्याशी के बीच एक वोट का अंतर था।

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