जबलपुर। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में यात्री को नशीला पदार्थ युक्त चाय पिलाकर उसका सामान और 11 हजार रु नकद चुराने वाले 4 आरोपियों को रेलवे की विशेष अदालत ने 5-5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश उदय कुमार मरावी की कोर्ट ने आरोपियों पर 15-15 सौ रूपये जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक राजेश तिवारी ने कोर्ट को बताया कि कटनी निवासी राकेश परियानी व्यवसाय करता है। 13 मार्च 2018 को वह जबलपुर से रात कटनी-भुसावल पैसेंजर में सवार हुआ। उसकी सीट के समीप आरोपी चार लोग बैठे थे। उन्होंने बहुत मनुहार कर उसे चाय पिलाई। चाय में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था, इसके चलते उसे नींद आ गई। नींद खुलने पर उसने पाया कि उसका सामान और बैग गायब था। आरोपियों ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर कार्टून में रखा कम्प्यूटर, लैपटॉप व कम्प्यूटर की सामग्री सहित 11 हजार रुपये नकद चुरा लिए और चंपत हो गए।