Jabalpur

(जबलपुर) तलाक बिना दूसरी शादी करने पर वारंट जारी, जेएमएफसी कोर्ट ने दिए अपराध दर्ज करने के निर्देश

जबलपुर। पहली पत्नी से तलाक लिए बना दूसरा विवाह करने के आरोपित सदर बाजार, जबलपुर निवासी सचिन पासी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्योति सिंह टेकाम की अदालत ने अपराध पंजीबद्ध कर वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।
परिवादी सदर बाजार निवासी प्रियंका नामदेव की ओर से अधिवक्ता संदेश दीक्षित ने पक्ष में दलील दी कि सचिन व प्रियंका के प्रेम संबंध थे। 28 जून 2012 को दोनों ने हिंदू रीतिरिवाज से विवाह किया। जिसके बाद मां न बन पाने की वजह से बांझ जैसा ताना देकर प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज की भी मांग की जाने लगी। जिससे तंग आकर प्रियंका ने दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया, जो फिलहाल विचाराधीन है।
अदालत ने चार हजार रुपये मासिक भरण-पोषण का आदेश भी पारित कर चुकी है। किंतु सचिव ने प्रियंका से विधिवत तलाक लिए बिना एकता पासी नामक दूसरी युवती से विवाह कर लिया।
10 दिसंबर 2022 को उसने एक संतान को भी जन्म दे दिया। दरअसल, संतान होने की जानकारी के बाद ही दूसरे विवाह का सच सामने आया। इस वजह से प्रियंका ने कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया। विवाद के बाद से प्रियंका पति से अलग निवास करने लगी थी। सचिन ने दूसरी शादी की बात सबसे छिपाकर रखी थी।

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