जबलपुर, (साईडलुक डेस्क)। अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत मालवीय की अदालत ने बिना लायसेंस नकली ब्रांड बनाकर तम्बाखू फैक्टरी का संचालन करने वाले रमेश कुमार बेन को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और उसमें आवेदक की जरूरत है, इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। शिकायतकर्ता मुकेश कुमार ने गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि रमेश उनके ट्रेड मार्क का इस्तेमाल कर डुप्लिकेट प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेच रहा है। इससे उनकी करीब 100 वर्ष पुरानी फर्म का नाम खराब हो रहा है। गिरफ्तारी से बचने रमेश ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
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