जबलपुर। नाबालिग से छेड़छाड़ के अरोपितों जबलपुर निवासी लालजी उर्फ लालू, सुखचैन भूमिया और संतोष भूमिया का दोष विशेष अदालत ने सिद्ध पाया। इसी के साथ तीनों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पीड़िता की ओर से तिलवाराघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि 8 नवंबर 2019 को उसके माता-पिता मजदूरी करने गए थे। 3 बजे उसकी छोटी बहन घर पर थी। वह नल से पानी भरने निकली। इसी बीच आरोपित आर और छेड़छाड़ करने लगे। इस वजह से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में माता-पिता को सारी बात बताई। इसी के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लिया गया।
(जबलपुर) नाबालिग से छेड़छाड़ पर जेल व जुर्माना

