जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने डीजी होमगार्ड को निर्देश दिए कि बर्खास्त होमगार्ड सैनिक की बहाली पर विचार कर उचित आदेश पारित करें। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी है।
खंडवा निवासी पवन कुमार यादव की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने बताया कि नवंबर 2020 में याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक झूठा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। मौखिक आदेश से उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
जुलाई 2022 में याचिकाकर्ता उक्त आपराधिक प्रकरण में निर्दोष साबित होकर बरी हो गया। इसके बाद आवेदक ने अतिरिक्त कमांडेंट जनरल होमगार्ड को अभ्यावेदन देकर बहाल करने की मांग की।
उसका आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिया कि उक्त अपराध नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने की वजह से सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता। सुनवाई के बाद न्यायालय ने डीजी होमगार्ड को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर उचित आदेश पारित करें।