साईडलुक, जबलपुर। श्रमायुक्त मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार जिले के सभी कामगारों को 19 अप्रैल को होने वाले जबलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने सवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है।
सहायक श्रमायुक्त जबलपुर सूर्यकांत सिरवैया ने यह जानकारी देते हुये जबलपुर जिले के सभी कारोबारियों, व्यावसायियों, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनाओं के प्रबंधकों और नियोजकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने यहाँ कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को लोकसभा चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से करने की दृष्टि से 19 अप्रैल को अनिवार्यतः सवैतनिक अवकाश प्रदान करें।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को चुनाव में मतदान करने का हक होगा। चाहे वो दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही क्यों न हो। ऐसे सभी श्रमिकों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस लोकसभा क्षेत्र से बाहर है जहां आम निर्वाचन हो रहे है, तब भी उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।