जबलपुर, डेस्क। मप्र उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त सत्य नारायण दुबे के निलंबन पर लगाई रोक वापस ले ली। जस्टिस सुजय पॉल व जस्टिस डीडी बंसल की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें दुबे के निलंबन को स्थगित कर दिया गया था।
राज्य सरकार की ओर से यह अपील दायर कर उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ के 19 अप्रेल 2022 को जारी आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश के जरिए न्यायालय ने सहायक आबकारी आयुक्त सत्यनारायण दुबे का निलंबन स्थगित कर दिया था। उप महाधिवक्ता अमित सेठ ने जांच जारी रहने का तर्क देते हुए इस आदेश को अपील में अनुचित बताया। सहायक आयुक्त दुबे का पक्ष अधिवक्ता संजय के अग्रवाल ने रखा। उन्होंने दलील दी कि राज्य शासन द्वारा किया गया निलंबन दोषपूर्ण होने के कारण चुनौती के योग्य है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई से पूर्व ठीक से जांच नहीं की गई। इस वजह से उसे बेवजह निलंबन का दंश झेलना पड़ा है। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के 19 अप्रैल 2022 को जारी आदेश को निरस्त करते हुए निलंबन आदेश को उचित करार दिया।