डिंडौरी, रामसहाय मर्दन| न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी डिण्डौरी के दाण्डिक प्रकरण अंतर्गत धारा 122 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अंतिम बंधपत्र का उल्लंघन करने पर तीन अभियुक्त नरेश रजक पिता दुर्गा प्रसाद रजक निवासी वार्ड नंबर 11 पुरानी डिंडौरी, उग्रसेन उर्फ गोल्हा राठौर पिता सीताराम निवासी वार्ड नंबर 15 पुरानी डिंडौरी और सीता बाई राठौर पति उग्रसेन उर्फ गोल्हा राठौर निवासी वार्ड नंबर 15 पुरानी डिंडौरी से पृथक-पृथक राशि 25 – 25 हजार रूपये की जमानत (सेक्यूरटी) राशि वसूल की गई है। वसूल की गई कुल 75 हजार की जमानत (सेक्यूरटी) राशि को शासन के मद में राशि जमा कराई गई है।