डिंडौरी| मीडिया सेल प्रभारी, जिला डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 11/22 एवं सत्र प्र0क्र0 17/2022 के आरोपी कृष्ण कुमार बर्मन पिता स्व. बैसाखू लाल बर्मन उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम देवरा थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 294, 324, 307, 506 भादंवि अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 03.01.2022 को रात्रि 9:30 बजे से 10 बजे के मध्य ग्राम देवरा में सार्वजनिक स्थ्ल पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी एवं फरियादी के भाई एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित तथा फरियादी एवं फरियादी के भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार हथियार बका से मारने के मामले में थाना डिण्डौरी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
माननीय सत्र न्यायालय डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी कृष्ण कुमार बर्मन पिता स्व. बैसाखू लाल बर्मन उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम देवरा थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी को धारा 324, 324 भादवि के अपराध में से प्रत्येक अपराध के लिए 09-09 माह साधारण कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 01-01 माह साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।


