मध्यप्रदेश के डिंडौरी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार कौशल की अदालत ने हत्या के एक गंभीर मामले में आरोपी नौमिक यादव पिता अमरू यादव (उम्र 50 वर्ष), निवासी ग्राम चटिया रैयत, थाना कोतवाली डिण्डौरी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड एवं अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है।
मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना डिण्डौरी में अपराध क्रमांक 806/2024 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 01/2025 दर्ज किया गया था। आरोपी पर आरोप था कि उसने अपने हाथ में रखी टंगिया से मृतक गोवर्धन पर प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना 26 अक्टूबर 2024 की रात की है।
फरियादी जीवनलाल ने बताया कि उसके बेटे गोवर्धन की लाश नौमिक यादव के घर के आंगन में पड़ी हुई मिली। झगड़े के समय नौमिक ने मृतक के परिजनों को भी टंगिया दिखाकर डराया था। घटना के पीछे पुरानी रंजिश को कारण बताया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

