डिण्डौरी(रामसहाय मर्दन)|सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार आरोपी 1- भगोले सिंह मार्को पिता झुमका सिंह उम्र 45 वर्ष, 2- भोई सिंह मार्को पिता झुमका सिंह उम्र 53 वर्ष, 3- भल्लू सिंह मार्को पिता झुमका सिंह उम्र 58 वर्ष एवं 3- गोविन्द मार्को पिता झुमका सिंह उम्र 38 वर्ष सभी निवासी भिलाई थाना शहपुरा द्वारा दिनांक 30/04/2014 को आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम भिलाई स्थित जंलग में फरियादी को मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए उसे एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा आपस में मिलकर फरियादी के साथ लाठी से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया, जिससे फरियादी को गंभीर चोट आई । उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 341, 294, 323, 325, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी 1- भगोले सिंह मार्को पिता झुमका सिंह उम्र 45 वर्ष, 2- भोई सिंह मार्को पिता झुमका सिंह उम्र 53 वर्ष, 3- भल्लू सिंह मार्को पिता झुमका सिंह उम्र 58 वर्ष एवं 3- गोविन्द मार्को पिता झुमका सिंह उम्र 38 वर्ष सभी निवासी भिलाई थाना शहपुरा को धारा 323/34 भादवि के अपराध के लिए 03 माह कठोर कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 500 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 325/34 भादवि के अपराध के लिए 06 माह कठोर कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक आरोपी को 01 माह कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।