मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में राघोपुर मरवारी बहुउद्देशीय नर्मदा बांध परियोजना को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर डिंडौरी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभाओं की सहमति लिये बिना प्रशासन एवं विभागीय अधिकारी बांध निर्माण कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है।
किसानों ने बताया कि अधिनियम 2013 की धारा 21(2)(1) के तहत दिनांक 01 अगस्त 2025 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया, लेकिन इसमें दी गई पेड़-पौधों और मकानों की जानकारी अपूर्ण एवं भ्रामक है। किसानों का कहना है कि उच्च न्यायालय में अभी इस परियोजना को लेकर अंतिम फैसला आना बाकी है, इसके बावजूद शासन-प्रशासन बांध निर्माण कार्यवाही कर रहा है।
किसानों ने स्पष्ट कहा कि यह कार्यवाही न केवल गैरकानूनी है बल्कि डूब प्रभावितों के साथ अन्याय भी है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन धारा 21(2)(1) के तहत चल रही कार्यवाही को तत्काल निरस्त करे और न्यायालय के अंतिम निर्णय तक किसी भी प्रकार का बांध निर्माण कार्य न किया जाये।

