डिण्डौरी (रामसहाय मर्दन)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार आरोपी—1 ज्ञानचन्द झारिया पिता रामबक्श उम्र 42 वर्ष, आरोपी—2 सुनीती बाई पति स्व शंकर झारिया उम्र 47 वर्ष, आरोपी—3 हनुमंद पिता रामलाल झारिया उम्र 24 वर्ष एवं आरोपी—4 पार्वती पति ज्ञानचंद झारिया उम्र 35 वर्ष सभी निवासी ग्राम टिकरिया थाना शहपुरा द्वारा दिनांक 09/01/2017 को आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम टिकरिया में फरियादी को मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए उसे एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा आपस में मिलकर फरियादी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया। उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा चारों आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर चारों आरोपियों को धारा 323/34 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को 1000/— रूपये की अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक आरोपी को 1 माह का कठोर कारावास की आदेश पारित किये गये।