:राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों राज संस्थाओं के आम निर्वाचन के घोषित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार 30 मई को जबलपुर जिले में दोनों चरणों में होने वाले पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी। साथ ही इन पदों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो जायेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार जबलपुर जिले में पंचायतों के चुनाव दो चरणों में कराये जायेंगे। पहले चरण में 25 जून को जिले के सिहोरा, कुण्डम पनागर और जबलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में तथा दूसरे चरण में 1 जुलाई को मझौली, पाटन एवं शहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्र में पंच, सरपंच तथा जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों के लिये मतदान होगा। दोनों चरणों में होने वाले निर्वाचन चुनाव की अधिसूचना का सोमवार 30 मई को सुबह 10.30 बजे प्रकाशन होगा। निर्वाचन की अधिसूचना के साथ ही स्थानों के आरक्षण एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जायेगा। निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो जायेगा।
श्री अरजरिया ने बताया कि पंच-सरपंच पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र संबंधित क्षेत्र के कलस्टर एआरओ के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। पंच, सरपंच का चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिये जबलपुर जनपद पंचायत में 12, पनागर में 10, कुण्डम में 16, पाटन में 12, शहपुरा में 11, सिहोरा में 13 एवं मझौली जनपद पंचायत में 13 क्लस्टर सेंटर बनाये गये है। इसके अलावा पंच, सरपंच पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा संबंधित जनपद पंचायतों मुख्यालय में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने से संबंधित जनपद पंचायत मुख्यालय में रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक-तीन स्थित कलेक्टर कोर्ट रूम में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन के तुरंत बाद पंच-सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार सोमवार 30 मई की सुबह 10.30 बजे से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र सोमवार 6 जून की दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा मंगलवार 7 जून को सुबह 10.30 बजे से की जायेगी तथा शुक्रवार 10 जून को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारी से नाम वापस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जायेगी तथा प्रतीक चिन्हों का आबण्टन होगा। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो प्रथम चरण में शनिवार 25 जून को तथा दूसरे चरण में शुक्रवार 1 जुलाई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में पंच एवं सरपंच पद तथा जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव मतपत्रों से कराये जायेंगे। जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिये गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्यों के लिये पीला, सरपंच पद के चुनाव के लिये नीला तथा पंच पद के चुनाव के लिये सफेद रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया जायेगा।
चुनाव के लिये डाले गये मतों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही होगी। पहले चरण में शामिल क्षेत्रों में विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, मंगलवार 28 जून को एवं दूसरे चरण में शामिल क्षेत्रों में विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सोमवार 4 जुलाई को की जायेगी। दोनों चरणों में शामिल पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्यों के लिये मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा गुरूवार 14 जुलाई को होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिये मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण गुरूवार 14 जुलाई को तथा जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा शुक्रवार 15 जुलाई को होगी।
जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आठ हजार रूपये, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को चार हजार रूपये, ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो हजार रूपये तथा पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चार सौ रूपये निक्षेप राशि के रूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करना होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निक्षेप राशि का आधा भाग नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करना होगा।
पंच पद हेतु अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। जबकि सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। इसी प्रकार नामांकन के प्रयोजन के लिये दो वाहनों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।