डिंडौरी, राठौर रामसहाय मर्दन| कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य,मध्यप्रदेश के द्वारा एक आदेश जारी किया कि अब अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को छात्रावास और आश्रमों में करना रात्रि विश्राम ,स्कूलों में करना होगा नहीं पद से मुक्त कर दिया जाएगा।
जारी आदेश के मुताबिक…
दरअसल कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया कि प्रत्येक छात्रावास एवं आश्रम शाला में अधीक्षक के द्वारा अनिवार्य रूप में रात्रि विश्राम किये जाने के निर्देश दिए गये है। समस्त छात्रावासों एवं आश्रम, शालाओं का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि सभी छात्रावास अधीक्षक अपनी संस्थाओं में ही रात्रि विश्राम कर रहे है। जिन अधीक्षको के द्वारा रात्रि विश्राम नहीं किया जा रहा है। उन्हें अधीक्षक पद से मुक्त कर जानकारी ईमेल आईडी- hostel.ctd@mp.gov.in पर उपलब्ध कराये।
दिनांक 10.03.2025 तक समस्त जिला अधिकारी यह प्रमाण पत्र प्रेषित करे कि ‘जिले में संचालित समस्त छात्रावास एवं आश्रम शालाओं के अधीक्षक एवं अधीक्षिका अपनी संस्थाओं में ही रात्रि विश्राम करते है”। इसके पश्चात यदि किसी छात्रावास एवं आश्रम शाला के अधीक्षक एवं अधीक्षिका अपनी संस्था में रात्रि विश्राम करते नहीं पाए गए तो संबंधित अधीक्षक के साथ-साथ जिला अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।



