डिंडौरी, राठौर रामसहाय मर्दन| कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक ली। उक्त बैठक में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, सहायक आबकारी अधिकारी मंशाराम उईके सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने जिले मे संचालित मदिरा दुकानों एवं वार्षिक मूल्य की जानकारी ली। मदिरा दुकानों के अलावा अन्य स्थानों मे बिकने वाली अवैध शराब विक्रय पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने आबकारी वृत कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों और निर्धारित लक्ष्य व आबकारी आय की जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने वर्ष 2025-26 के लिए मदिरा दुकानों की निष्पादन की प्रक्रिया एवं जिला निष्पादन समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए मदिरा दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया प्रचलन में है, जिसके लिए कम्पोजिट मदिरा दुकानों के वर्ष 2024-25 के परिगणित वार्षिक आधार मूल्य में 20 प्रतिशत मदिरा दुक्चनाकार वर्ष 2025-26 का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। जिस पर निष्पादन की प्रक्रिया प्रथमतः नवीनीकरण व लॉटरी उसके पश्चात शेष दुकानों का निष्पादन ई-टेन्डर/ई-टेन्डर कम ऑक्शन की प्रक्रिया दवारा किया जाएगा। वर्ष 2024-25 मे मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेन्डर प्रक्रिया के माध्यम से रुपये 29,21,75,997 मे हुआ था जो की वर्ष 2023-24 मे प्राप्त निष्पादन राशि 27,29,56,080 से 7 प्रतिशत अधिक है। मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत वार्षिक लायसेंस फीस के रूप मे निष्पादन के पश्चात एवं शेष 95 प्रतिशत न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली जाती है। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होगी। वर्ष के प्रथम त्रैमास में वार्षिक मांग का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में वार्षिक मांग का 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में वार्षिक मांग का क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा। यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है, तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाता है।कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने नर्मदा किनारे, स्कूल, कॉलेज आदि सार्वजनिक स्थानों में मदिरा विक्रय करने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

