डिंडौरी, रामसहाय मर्दन| विगत दिनों कोतवाली थाना डिंडौरी में समनापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम बडरूखी निवासी लक्ष्मण मौहारी पिता देवलाल मौहारी प्राथ. शिक्षक प्राथ.शाला के विरूद्ध मारपीट करने का अपराध दर्ज किया गया था जिसपर कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी डिंडौरी के द्वारा सहायक आयुक्त को पत्र लिखकर अवगत कराया गया ,जिसपर कार्रवाई करते हुए सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य डिंडौरी ने शिक्षक लक्षण मौहारी निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के मुताबिक
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य डिंडौरी के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि शिक्षक लक्षण मौहारी के विरुद्ध विगत दिनों मारपीट का अपराध दर्ज किया गया है। पत्र में उल्लेख किया है कि कोतवाली थाना डिंडौरी के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हैं कि लक्ष्मण मौहारी पिता देवलाल मौहारी प्राथ. शिक्षक प्राथ.शाला बुडरूखी विकास खंड समनापुर के विरूद्ध अपराध कमांक 345 /22,943 / 22, एवं 409/ 23,469 /23 का प्रकरण पंजीबद्ध होकर कार्यवाही प्रचलन में हैं। उक्त शिक्षक द्वारा गांव के ही रामकुमार एवं उनकी पत्नि गायत्री के सांथ मारपीट की गई, जिससे शिक्षक के विरुद्ध अपराध क 522 /24, 523 /24 पंजीबद्ध किया गया। तथा धारा 110 जाफौ की कार्यवाही प्रथक से की गई है। उक्त शिक्षक द्वारा शिक्षक के पद की गरिमा को धूमिल किया जाना पाया गया। जो म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत अनुचित हैं।
उक्त कृत्य के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत लक्षण मौहारी प्राथ. शाला. उपरटोला बुडरूखी विकास खंड समनापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी शहपुरा निर्धारित किया जाता हैं। निलिचन अवधि में नियमानुसार/ पात्रतानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।



