साईडलुक, जबलपुर। ग्वारीघाट घुमने से मना करने पर एक युवक ने युवती को जान से मारने की कोशिष करने वाले दोषी को 7 साल की जेल व 6 हज़ार के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
संजय नगर बडा पत्थर राँझी निवासी पीड़िता सोनाली कोल ने 5 जून 2024 को रात 8.49 बजे थाना राँझी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी मनीष ठाकुर निवासी सुअर कोल डुमना ने उसे शाम 5.55 बजे ग्वारीघाट ग्वारीघाट घुमाने ले जाने के लिये जिद कर रहा था। पीड़िता के मना करने पर आरोपी ने वाद विवाद कर उसे धारदार चाकू से गले में मार दिया। जिससे चोट लगने से खून बहने लगा।
उपरोक्त के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, संपर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया।
जिला न्यायालय एमडी रजक द्वारा 28 जुलार्द 2025 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना रांझी के अप0 क्रं. 412/2024 व सत्र प्रकरण क्रमांक 375/2024 के प्रकरण में आरोपी मनीश ठाकुर को धारा 307 भादवि के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हज़ार रूपये का अर्थदण्ड व 25 आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हज़ार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में अभिषेक दीक्षित विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।

