मध्यप्रदेश, डेस्क। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के तहत मतगणना केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन व सभी तरह के इलेक्ट्रानिक डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया के अनुसार मतगणना केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन और इलेक्ट्रानिक डिवाईस को ले जाने पर लगी रोक के साथ-साथ कोई भी व्यक्ति पान, गुटखा, बीड़ी, माचिस, पानी की बोतल, खाने-पीने की सामग्री, धारदार वस्तुओं आदि को भी मतगणना केन्द्र परिसर के भीतर नहीं ले जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता की मतगणना स्थल पर जांच की जायेगी और मोबाईल या इलेक्ट्रानिक डिवाइस व प्रतिबंधित वास्तुएं लाने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उम्मीदवारों अथवा उनके गणना अभिकर्ताओं को गणना में सहायता के मद्देनजर निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतगणना कक्ष में केलकुलेटर उपलब्ध कराये जायेंगे।