जबलपुर, डेस्क। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह टेकाम की अदालत ने चेक बाउंस की आरोपित घमापुर निवासी ओमवती को दोषमुक्त कर दिया। इसी के साथ परिवादी आशा मिश्रा को आदेश दिया कि अदालत में दिलवाए गए 40 हजार रुपये लौटाए जाएं। आरोपित की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी ने दलील दी कि परिवादी की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह दो लाख 30 हजार रुपये आरोपित को उधार दे, इसके बावजूद आरोप लगाया गया। परिवाद में कहा गया कि आरोपित ने कर्ज की अदायगी के लिए जो चेक जारी किया था, वह बैंक में जमा करने पर खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादृत हो गया। इस सिलसिले में परिवादी अदालत के समक्ष बैंक की ओर से अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुई है। इससे साफ है कि दुर्भावनावश फंसाया गया है। मामला अदालत में आने के बाद उसे 40 हजार रुपये भुगतान करावाए गए थे। लिहाजा, वह राशि वापस दिलवाई जाए। साथ ही आरोपित को दोषमुक्त किया जाए। अदालत ने तर्क से सहमत होकर आरोपित को दोषमुक्त कर दिया।