जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार चौहान की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपित जबलपुर निवासी विशाल बसोर, दीपक बसोर व अरविंद बसोर का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सुशील सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपितों ने एकराय होकर कृष्णकुमार पर हमला बोला था। बका, लाठी व राड से बुरी तरह पीटा। इससे व लहुलुहान हो गया। इस दौरान कृष्ण कुमार के स्वजनों को भी चोट पहुंचाई गई। यदि समय पर इलाज न होता तो जान जा सकती थी। इसीलिए रांझी पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध कायम किया। अदालत ने गवाहों के बयानों व साक्ष्याें पर गौर करने के बाद जुर्म साबित पाया।