जबलपुर, डेस्क। मप्र उच्च न्यायालय ने नर्मदापुरम (होशंगाबाद) के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि नवयुगल को नियमानुसार पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने कहा कि युवती के परिजनों की शिकायत पर नवदंपति को किसी भी तरह परेशान नहीं किया जाए। न्यायालय ने इस आदेश का पालन करने हेतू इसकी एक कॉपी राज्य सरकार और एसपी को भेजने पैनल लॉयर को निर्देश दिए। नर्मदापुरम के रहने वाले अतुल पारासर व साइमा कुरैशी ने याचिका दायर कर बताया कि वे बालिग हैं, और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा ने न्यायालर्य को बताया कि शादी के पंजीयन के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने न्यायालय को बताया कि युवती के पिता और परिजन लगातार उन्हें धमकी देकर परेशान कर रहे हैं।