डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 294/2019 एवं सत्र प्र0क्र0 130/2019 के आरोपी राजेश सिंह धुर्वे पिता गुलाब सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी कछराटोला चौरा थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 363, 366(क), 376, 376 (2)(ढ),342 भादंवि एवं धारा 3, 4, 5(ठ) 6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 14.10.2019 को 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना व्यपहरण कर अपने साथ ले जाने एवं जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना शाहपुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा राजेश सिंह धुर्वे पिता गुलाब सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी कछराटोला चौरा थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 03 माह, 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया।