डिंडौरी (रामसहाय मर्दन)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार आरोपी कृपाल झारिया पिता रामप्रसाद उम्र 37 वर्ष निवासी गनपुरा थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 30.04.2015 को आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम गनपुरा फरियादी को मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया । उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी कृपाल झारिया पिता रामप्रसाद उम्र 37 वर्ष निवासी गनपुरा थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को धारा 323 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 01माह साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।