डिंडौरी: स्‍कूल प्रांगण में घुसकर गाली गलौच, मारपीट करने वाले आरोपियों की सत्र न्‍यायालय से भी जमानत निरस्‍त

डिंडौरी: स्‍कूल प्रांगण में घुसकर गाली गलौच, मारपीट करने वाले आरोपियों की सत्र न्‍यायालय से भी जमानत निरस्‍त

डिंडौरी (रामसहाय मर्दन)। मीडिया सेल प्रभारी डिण्‍डौरी मनोज कुमार वर्मा अनुसार, 1.आरोपी पवन अहिरवार पिता चेतराम अहिरवार उम्र 35 वर्ष 2.आरोपी सुरेश पिता लामु उम्र 31 वर्ष एवं आरोपी उमेश पिता गुडडा राम आयु 28 वर्ष सभी निवासी भानपुर थाना समनापुर जिला डिण्‍डौरी ने रात्रिकालीन स्‍कूल प्रांगण एवं स्‍कूल में घुसकर फरियादिया एवं स्‍कूल स्‍टाफ के साथ मारपीट किये, गाली-गलौंच किए एवं जान से मारने की धमकी भी दिये जिससे फरियादिया के हाथ में गंभीर चोट आई है। उक्‍त मामले में शिकायत पर थाना समनापुर द्वारा अपराध क्रमांक 356/2022 धारा 294, 323, 506, 427, 458, 34 भादवि अंतर्गत पंजीबद्ध कर न्‍यायालय में पेश किया। न्‍यायालय, न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी प्रथम श्रेणी डिण्‍डौरी द्वारा अभियुक्‍तगण के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए पूर्व में भी जमानत निरस्‍त कर दी थी। जिसके परिपेक्ष्‍य में आरोपियों द्वारा माननीय सत्र न्‍यायालय डिण्‍डौरी में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया था जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय सत्र न्‍यायालय डिण्‍डौरी द्वारा भी अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।

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