जबलपुर। जिला अदालत ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेरी मारगेट फ्रांसिस डेविड की कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद मुईन मफराती को 2500 रूपये जुर्माने से भी दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार 7 मार्च 2022 को पीड़ित की माता ने थाना बेलवाग में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार 5 मार्च 2022 को शाम 5.45 बजे वह घर पर चाय बना रही थी। उस समय पीड़िता बाथरूम गई थी। थोडी देर होने पर जब पीड़िता की माता ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि आरोपी बाथरूम से निकल कर भाग रहा था। पीड़िता ने बाथरूम से निकल कर कहा कि उसे टयूब लगा दो, आरोपी मुंजी उर्फ मुइन ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354(क)(1) भादवि एवं लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 पॉक्सों एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को अपराधी करार देकर सजा सुनाई।