डिंडौरी, राठौर रामसहाय मर्दन। वनाधिकार अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 के अंतर्गत विकासखंड समनापुर के वनग्राम सिमरधा में 26 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य टास्क फोर्स की उपस्थिति में वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना था। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के मंत्री, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव समेत अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
आयोजन के सफल संचालन हेतु जनजातीय कार्य विभाग की ओर से नियुक्त व्यायाम शिक्षक पी.एस. राजपूत द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। आदेश के अनुसार, राजपूत का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन तथा शासकीय कर्तव्यों में घोर स्वेच्छाचारिता का प्रतीक माना गया है।
कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के तहत श्री राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शहपुरा नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

